पलायन के कारण बालिका को डेढ साल तक परिवार से दुर रहना पढता हैं ऐसा ही कुछ बाल कल्याण समिति झाबुआ के समक्ष आया ।
बाल कल्याण समिति झाबुआ द्वारा ढेड़ साल पुर्व प्राप्त हुई एक अज्ञात गुमशुदा बलिका समिति मे पैश हुई थी जिसमे बालिका ने बताया की उसके पिता खुब शराब पीते है व प्रताड़ित करते हैं ,इस कारण वह पिता के पास वापस नही जाना नही चाह्ती यही सब ध्यान मे रखते हुये समिति कई वैधानिक जांच पडताल के बाद भी बालिका को बालिका ग्रह उचित पोषण ,देख रेख व संरक्षण हेतू भेज दिया गया ।
वर्तमान मे दस दिन पुर्व बालिका की माँ समिति समक्ष आयी व उन्होने बताया की बेटी को पिता के पास छोड़कर मजदूरी करने गुजरात चली गयी थी, व उसे ये जानकारी नही थी कि बालिका पिता के पास नही हैं । लेकिन पिता से प्रताडना सहते हुये घर से भाग गयी थी अब वह अपनी माँ के साथ रहना चाह्ती हैं ।पूजा का "सर्वोत्तम हित" देखतें हुये बाल कल्याण समिति न्यायपीठ किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बालिका को परिवार मे पुनर्स्थापित कीया अध्यक्ष निवेदिता सक्सेना ,गोपाल सिंग पवार,ममता तिवारी ,चेतना सक्लेचा द्वारा उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।